रांची, नवम्बर 13 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने थाने में तोड़फोड़ और हमला के मामले में आरोपी राजीव मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी के अवलोकन के पश्चात अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए बिट्टू मिश्रा को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उस पर 21 सितंबर की घटना को लेकर पंडरा ओपी में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एपीपी ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बिट्टू मिश्रा और उनके सहयोगियों ने 100 से अधिक लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की। वाहनों और दस्तावेजों को नष्ट किया। पुलिसकर्मियों पर हम...