सहारनपुर, जून 11 -- सहारनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2012 के एक मामले में कैराना विधायक नाहिद हसन को दोषमुक्त कर दिया है। नाहिद पर सरकारी कार्य में बाधा पहुचाने, थाने का घेराव करने व तोड़फोड़ समेत कई अन्य आरोप थे। विधायक के अधिवक्ता जानीसार ने बताया कि मामला अप्रैल 2012 का है। सरसावा थाना क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। नाहिद हसन सरसावा गए थे। पुलिस ने इस दौरान उनके खिलाफ सरसावा थाने का घेराव, सरकारी कार्य में बाधा डालने, सड़क पर जाम लगाने व सांप्रयादिक सौहार्द बिगाड़ने आदि का आरोप लगाते हुए नाहिद हसन समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान नाहिद हसन कोर्ट पहुंचे। विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। शासकीय अधि...