हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, जुलाई 3 -- बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने बुधवार को थानाध्यक्ष के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी किया है। इस वारंट का तामिला कराने की जिम्मेदारी डीएसपी (पूर्वी) को सौंपी गई है। विशेष कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जुलाई तय की है। काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष पर पॉक्सो एक्ट के एक मामले की जांच आठ वर्ष में पूरी नहीं करने पर विशेष कोर्ट ने सख्ती की है। इससे पहले उनसे जांच का प्रगति प्रतिवेदन मांगा गया था। प्रगति प्रतिवेदन नहीं देने पर बीते 24 जून को उनपर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था। इसपर की गई कार्रवाई की जानकारी विशेष कोर्ट में नहीं दी गई। थानाध्यक्ष को बुधवार को विशेष को...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.