मुजफ्फरपुर, जुलाई 24 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महिला से यौन शोषण के छह वर्ष पुराने मामले की जांच पूरी नहीं करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने आठ अप्रैल को थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार रुपये की कटौती का आदेश दिया था। इसके अनुपालन को लेकर कोर्ट में कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एसएसपी को मामले में हुई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है। मीनापुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने शादी का झांसा देकर दो वर्षों तक यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट के आदेश पर अप्रैल 2019 को मीनापुर थाने एफआईआर दर्ज की गई। इसमें सुरेंद्र सहनी व अन्य को आरोपित बनाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि यौन शोषण के कारण वह गर्भवती हो गई तो आरोपितों ने साजिश रचकर गर्भपात करा दिया। वहीं, शादी के लिए उससे ...
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