शामली, जनवरी 15 -- थाने के प्रांगण में बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बाल विवाह के गंभीर दुष्परिणामों-शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो तुरंत थाने में सूचना दें, जिस पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हाजी वाजिद हसन उर्फ हाजी बबला ने कहा कि यह बैठक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप आयोजित की गई है और सभी को बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष हाजी बबला, नरेश सैनी, एडवोकेट सचिन गोयल, गुणपाल जैन, सुरेश कुमार सह...
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