छपरा, जून 10 -- निर्धारित समय सीमा के भीतर आईओ ने नहीं जमा किया आरोप पत्र न्यायाधीश ने डीआइजी, डीएम- एसपी को दी जानकारी छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य कुमार शर्मा ने भेल्दी थाना में 10 मार्च 2025 से काराधीन अभियुक्त बांसडीह निवासी बच्चा सिंह, पंकज सिंह, हरदेव सिंह को हत्या मामले में जमानत दी है। थानाध्यक्ष सह अनुसंधान कर्ता द्वारा 91 दिन बीत जाने के बाद भी न्यायालय में आरोप पत्र आरोपियों के विरुद्ध नहीं समर्पित किया गया था। अभियुक्तों को बीएनएसएस की धारा 187 का लाभ देते हुए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। मालूम हो कि भेल्दी थाना के बांसडीह निवासी अखिलेश कुमार ने पीएमसीएच पटना में फर्द बयान दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 29 सितंबर 2024 को उनके निजी जमीन पर जबर्दस्ती का कब्जा करने के उद्दे...