आगरा, मई 5 -- अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करना थानाध्यक्ष सदर को भारी पड़ गया। सीजेएम की अदालत ने थानाध्यक्ष सदर के विरुद्ध नोटिस जारी कर आठ मई को कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए। अदालत में राज्य बनाम गोविंद का आपराधिक मामला लंबित है। मामले में आरोपित के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर अदालत ने उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर उसकी गिरफ्तारी के आदेश थानाध्यक्ष सदर को दिए थे। थानाध्यक्ष ने न तो आरोपित को गिरफ्तार करा कोर्ट में हाजिर करवाया और न ही जारी आदेशिका कोर्ट में प्रेषित की। सीजेएम ने थानाध्यक्ष सदर के कृत्य को 29 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानते हुए उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर आठ मई की सुबह कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिका...