मुजफ्फरपुर, जून 13 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पॉक्सो एक्ट के 12 वर्ष पुराने मामले की जांच पूरी नहीं करने पर ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष व आईओ के वेतन से पांच-पांच हजार रुपये कटौती के आदेश का पालन नहीं हुआ। इसपर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या- एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने एसएसपी से पूछा है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। संबंधित पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। वेतन से कटौती नहीं होने पर इसके लिए क्यों नहीं उनको जिम्मेदार माना जाए। विशेष कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तिथि तय की है। सात वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत के आरोप का मामला : ब्रह्मपुरा थाना के एक मोहल्ला की सात वर्षीय बालिका ने 17 सितंबर 2013 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि शाम चार बजे वह बैलून खरीद कर अपनी बहन के साथ लौट रही थी। रास्ते में कुंदन...