मधेपुरा, जून 7 -- चौसा, निज संवाददाता। फुलौत थाना क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी करने के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर उदाकिशुनगंज के एसडीजेएम की कोर्ट ने थानाध्यक्ष और जमीन मालिक के खिलाफ एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया है। बताया गया कि भागलपुर जिले के नवगछिया निवासी हरिनंदन साह ने फुलौत थाना में आवेदन देकर फुलौत पूर्वी पंचायत निवासी तूफानी यादव पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने मामले की शिकायत थाना में की, लेकिन थाना में उनका आवेदन तक स्वीकार नहीं किया गया। लिहाजा उन्होंने उदाकिशुनगंज न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और थानाध्यक्ष सहित विपक्षी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। हरिनंदन साह का कहना है कि उन्होंने फुलौत पूर्वी के वार्ड एक निवासी तूफानी यादव से 900 वर्गफुट ज़मीन 12 लाख एक ...