नैनीताल, नवम्बर 8 -- हाईकोर्ट ने थराली तहसील में 22 और 28 अगस्त को आई आपदा के बाद वहां के लोगों को जरूरी सुविधाएं न दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से मामले में अपनी रिपोर्ट पेश की गई। जिसपर याचिकाकर्ता ने पीड़ितों को मुआवजा न दिए जाने समेत कई गंभीर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ सरकार की इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। थराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह नेगी ने ग्रामीणों की समस्या को लेकर जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले राज्य सरकार प्रभावितों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए। कुदरत के कह...
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