नई दिल्ली, मई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्कूल शिक्षिका द्वारा एक छात्र को सहपाठी से पिटवाने के मामले में पीड़ित लड़के की शिक्षा का खर्च उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइया न की पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि हमारे पहले के आदेशों में संकेत दिया गया है, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह बच्चे की ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म की कीमत, किताबें आदि की लागत और स्कूली शिक्षा पूरी होने तक परिवहन शुल्क का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फरनगर में छात्र को थप्पड़ मारने की घटना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। स्कू...
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