नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्कूल शिक्षिका द्वारा एक छात्र को सहपाठी से पिटवाने के मामले में पीड़ित लड़के की शिक्षा के खर्च उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि राज्य सरकार को बच्चे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों और परिवहन शुल्क का खर्च वहन करना चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि हमारे पहले के आदेशों में संकेत दिया गया है, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह बच्चे की ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म की कीमत, किताबें आदि की लागत और स्कूली शिक्षा पूरी होने तक परिवहन शुल्क का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट...