बुलंदशहर, नवम्बर 11 -- बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 और उप-निर्वाचनों की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनाव खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग ने इस संबंध में पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए नया दिशा-निर्देश जारी किया है। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आयोग के नए आदेश के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 200 रुपये नामांकन शुल्क और 800 रुपये जमानत राशि देनी होगी। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमश: 100 और 400 रुपये तय की गई है। इसी प्रकार, प्रधान ग्राम पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 600 र...