अमरोहा, नवम्बर 20 -- अमरोहा, संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) निधि गुप्ता ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की संशोधित अधिसूचना द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का वृहद् पुनरीक्षण किया जाएगा। इसमें किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण व स्टेशनरी आदि का वितरण 18 जुलाई से 18 अगस्त 2025 तक किया गया था। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करने की अवधि 19 अगस्त से 29 सितंबर तक रही। आनलाइन आवेदन करने की अवधि 19 अगस्त से 22 सितंबर तक ...