रांची, मार्च 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। देवघर के त्रिकुट रोपवे दुर्घटना में तीन लोगों की मौत को लेकर जनहित याचिका को बुधवार को हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका निष्पादित की। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने विशेषज्ञों की टीम से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आलोक में रोपवे संचालित करने वाले कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया। मृतकों के परिजन को मुआवजा दे दिया गया है। इसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा की जांच चल रही है, जिसमें रोपवे संचालित करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया है...