रांची, अप्रैल 4 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रामनवमी, मोहर्रम और सरहुल आदि के मौके पर पर निकलने वाले जुलूस के दौरान 10-10 घंटे तक बिजली काटने पर रोक लगा दी है। अदालत ने गुरुवार को राज्य सरकार से ऐसे मौके पर जुलूस निकालने के लिए अनुमति दिए जाने के समय झंडों की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करने के लिए कहा, ताकि झंडे बिजली के तार के संपर्क में नहीं आए। अदालत ने ऐसी व्यवस्था तत्काल करने का निर्देश दिया। इस मामले में सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम को नौ अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक अप्रैल को सरहुल जुलूस के दौरान पांच से दस घंटे तक बिजली काटे जाने के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उक्त निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने क...