नई दिल्ली, अप्रैल 28 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर नाले को बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि नाला बनाने में बाधा बन रहे अवैध निर्माण को 5 मई से गिराना शुरू करें। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने अधिकारियों को नाले की सफाई व कचरा साफ करने का काम तेजी से पूरा कराने को कहा है। पीठ ने कहा कि नाले पर बने अवैध निर्माण गिराने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत की बात सुनी जाएगी। पीठ ने कहा कि माफिया से अदालत को कोई लेना-देना नहीं है। दरअसल, डीडीए का कहना था कि माफियाओं ने पैसे लेकर अपार्टमेंट बेचे हैं। पीठ ने कहा कि फिर निर्माण की अनुमति कैसे दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों की जानकारी के ब...