नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- तेलुगु अभिनेता एनटीआर राव जूनियर ने सोमवार को अपने नाम और तस्वीर का बिना अनुमति इस्तेमाल रोकने को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। यह याचिका न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व ई-कॉमर्स साइट्स को अभिनेता के मामले को सूचना एवं तकनीकी (इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 के तहत शिकायत मानने और तीन दिनों के अंदर इस पर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि 22 दिसंबर को जब वह मामले की फिर से सुनवाई करेगा, तो बाद में एक औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा। अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव का मुकदमा लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व ई-कॉमर्स साइट्स पर कई सामग्रियों के सर्कुलेशन से उनके पर्सन...