नई दिल्ली, अगस्त 14 -- तेलंगाना के नलगोंडा जिला अदालत ने अप्रैल 2013 में 11 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के 24 वर्षीय आरोपी को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। नलगोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक शरत चंद्र पवार ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान, मूक एवं बधिर आरोपी को एक दुभाषिया उपलब्ध कराया गया था। मुकदमा 12 साल तक चला। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता आरोपी की ही कॉलोनी में रहती थी, जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा शव नहर में फेंक दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.