बोकारो, जुलाई 4 -- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार के अदालत ने गुरुवार को तेनु नहर काटने के मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए 38 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस कोर्ट में ठोस सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। घटना 29 मार्च 2016 को बालीडीह थाना क्षेत्र के तुपकाडीह में घटी थी, जब आंदोलनरत भीड़ ने बोकारो इस्पात संयंत्र व टाउनशिप को जलापूर्ति करने वाले तेनु बोकारो नहर को काट दिया था। जिसके कारण लाखों गैलन पानी तो बर्बाद हुआ ही, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। संयंत्र के काम पर असर हुआ साथ ही टाउनशिप में पेयजल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस मामले में बीएसएल प्रबंधन की ओर से डेढ़ सो आंदोलनकारी के खिलाफ बालीडीह थाने मे...