श्रावस्ती, जुलाई 8 -- श्रावस्ती। घर में घुस कर महिला व उसके पति पर तेजाब फेंकने के मामले में न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। नवीन माडर्न थाना क्षेत्र के कटरा निवासी ललिता देवी पत्नी सोमनाथ ने 30 जून 2023 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कटरा निवासी पप्पू सोनी उर्फ सत्यम कुमार सोनी पुत्र मंगल प्रसाद ने उसके घर में घुसकर उस पर व पति पर तेजाब फेंक दिया था। जिससे दोनों घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने आरोपी पप्पू सोनी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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