नई दिल्ली, मई 1 -- - अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर, लेकिन जमानत के लिए नया आधार नहीं नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने एक महिला की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है, जिसपर अपनी ही भाभी को तेजाब पिलाने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं है। आरोपी रूबी (पीड़िता की ननद) पिछले साल 19 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति और पहले से जमानत पाए सह-आरोपियों का हवाला देकर अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी। पीड़िता की वकील अदिति दराल ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पहले से घोषित अपराधी है और उसे जेल में एचआईवी का उचित इलाज मिल रहा है। अदालत ने भी माना कि पूर्व में प्रस्तुत की गई जमानत याचिका ...