नई दिल्ली, मई 1 -- नई दिल्ली, का.सं.। रोहिणी जिला अदालत ने एक महिला की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। महिला पर अपनी भाभी को तेजाब पिलाने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं है। आरोपी रूबी पिछले साल 19 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति और पहले से जमानत पाए सह-आरोपियों का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई थी।

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