नई दिल्ली, जुलाई 6 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय तुर्किये की कंपनी सेलेबी से जुड़े एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाएगा। इस मामले में सेलेबी ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व केन्द्र सरकार की व्यापक दलीलें सुनने के बाद 23 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला विमानन नियामक बीसीएएस द्वारा सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का है। इससे भारतीय हवाई अड्डों पर कंपनी के संचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। केंद्र के फैसले के बाद डायल, एमआईएएल व अडानी सहित प्रमुख हवाई अड्डा ऑपरेटरों के साथ ...