नई दिल्ली, जुलाई 23 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को तुर्किये की कंपनी 'सेलेबी' का अनुबंध समाप्त होने के बाद 'ग्राउंड और 'ब्रिज हैंडलिंग' सेवाओं के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने से रोकने वाले अपने पहले के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने कहा कि मई में दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी नहीं रह सकती क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली हवाई अड्डे के इसी तरह के अनुबंध को समाप्त करने और सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ 'सेलेबी' की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि कंपनी के स्थान पर किसी और को सेवा पर रखने के फैसले को रोकना संभव और उचित नहीं है। अंतरिम आदेश जारी रखना अब उचित नहीं है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। अदालत ने कहा...