नई दिल्ली, जनवरी 14 -- दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने मंगलवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी के मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सयेशा चड्ढा ने बुधवार शाम 4 बजे तक फैसला सुनाने की बात कही है।क्या हुआ था? पिछले हफ्ते 6-7 जनवरी की रात दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर MCD ने रामलीला मैदान के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर, वेंक्विट हॉल और कुछ दीवारें ध्वस्त हुईं, लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने बताया कि करीब 36,000 वर्ग फुट का अतिक्रमण साफ किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। इससे 200 के करीब लोग जमा हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान छह पुलिसकर्मी घायल ...