नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता को ही कथित अपराध का जिम्मेदार बताया और आरोपी को जमानत दे दी। मामला सितंबर 2024 का है, जहां एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने आरोप लगाए थे कि बार में मिले एक शख्स ने उसके साथ नशे की हालत में रेप किया था। जबकि, आरोपी ने जमानत याचिका में कहा है कि महिला ही उसके साथ जाने को तैयार हुई थी और सहमति से सेक्स हुआ था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपी को 11 दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उसपर दिल्ली के हौज खास के एक बार में मिली लड़की के साथ बलात्कार के आरोप थे। कोर्ट का कहना है कि लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वह ही इस कथित वारदात की जिम्मेदार है।क्या था केस उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा त...