नई दिल्ली, जनवरी 24 -- मद्रास हाईकोर्ट ने एक बार फिर साफ निर्देश दिया कि महिला कर्मियों को तीसरी संतान के जन्म पर भी पेड मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए। यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में कार्यरत कर्मचारी बी. मंगैयारकरसी से जुड़ा है, जिन्होंने तीसरी संतान के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश मांगा था। छुट्टी नहीं मिलने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि तमिलनाडु सरकार के मातृत्व अवकाश से जुड़े नियमों में तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी देने का प्रावधान नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को सभी पात्र आर्थिक लाभों के साथ एक साल का मातृत्व अवकाश दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा...