वाराणसी, जुलाई 7 -- वाराणसी, संवाददाता। चेतगंज क्षेत्र के काली महाल मुहल्ले में 21 सितंबर वर्ष 2019 में हुए तीर्थ पुरोहित दंपति हत्याकांड में सोमवार को फास्ट ट्रैक (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने सगे भाई समेत छह आरोपियों को दोषी पाया, जबकि पांच को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले में कोर्ट नौ जुलाई को सजा सुनाएगी। अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष सिंह, राधेश्याम चौबे और अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान, एडीजीसी पवन कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा। विवेचना के बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपित रमेश चंद्र उपाध्याय की मौत हो गई थी। अभियोजन ने बताया कि सुनवाई के दौरान बीस गवाह पेश किये गए थे। अभियोजन के अनुसार कालीमहाल (चेतगंज) निवासी तीर्थ पुरोहित दंपति के बेटे सुमित क...