आगरा, अप्रैल 25 -- तीन साल में दिल्ली से इंजीनियर फ्रिज सही करने के लिए आगरा नहीं आया। तब पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने सन्नी विजन एलजी शाप कैलाश टावर संजय प्लेस को आदेश दिया कि 45 दिन के भीतर वादी को नया रेफ्रिजरेटर दें। इसके अलावा मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 10 हजार भी अदा करें। वादी दिनेश चंद शर्मा निवासी मुरली विहार कॉलोनी दौरेठा नंबर एक थाना शाहगंज ने अधिवक्ता सुरेश चंद शर्मा और शैलेंद्र शर्मा के माध्यम से आयोग में वाद दायर किया था। बताया कि एक मार्च 2022 को विपक्षी से 20 हजार रुपये में एलजी का रेफ्रिजरेटर क्रय किया था। जून 22 में रेफ्रिजरेटर की कूलिंग बंद होने पर शिकायत दर्ज कराई। विपक्षी ने कहा दिल्ली से इंजीनियर आकर रेफ्रिजरेटर सही कर...