बरेली, फरवरी 12 -- बरेली, मुख्य संवाददाता। मकसूदी ब्रिक फील्ड अतंगा चांदपुर नवाबगंज ने उप श्रमायुक्त कोर्ट के आदेश के बाद भी श्रमिक छत्रपाल का 221184 रुपये बकाया वेतन के भुगतान के लिए धनराशि जमा नहीं कराई। 30 दिसंबर 2022 को यह आदेश हुआ था। श्रमिक ने प्रतिवादी से धन वसूलने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम और उप श्रमायुक्त डॉ दिव्य प्रताप सिंह ने बकाया वेतन धनराशि मय क्षतिपूर्ति सहित राजस्व के रूप में वसूली करने के लिए एडीएम एफआर को पत्र भेजा है। उक्त धनराशि कोर्ट में चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने को कहा गया है।

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