रुद्रपुर, जनवरी 28 -- खटीमा। तीन साल पूर्व खेतलसंडा मुस्ताजर गांव में हुई मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट दुर्गा शर्मा की अदालत ने दो दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही नौ-नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया है। खेतलसंडा मुस्ताजर निवासी नरोत्तम सक्सेना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 10 नवंबर की रात वह अपने घर में सो रहा था। रात करीब आठ बजे कुछ लोग उसके घर में घुस आए। जिन्होंने अकारण उसकी पत्नी प्रेमवती के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। जब उसका पुत्र धर्मवीर अपनी मां को बचाने आया तो आरोपियों ने उसे भी लाठी व पत्थरों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था। हमले में उसके बेटे का जबड़ा टूट गया। इस मामले में पुलिस ने खेतलसंडा मुस्ताजर गांव की इंद्रावती, दीपक सक्सेना व राक...