लखीमपुरखीरी, नवम्बर 28 -- तीन वर्ष के बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट एडीजे नूरी अंसार ने आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास समेत 40000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर पूरी धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि शहर लखीमपुर के ही एक मोहल्ले में साल 2022 में एक तीन वर्ष का बालक अपनी बहन के साथ घर पर था। उसके माता-पिता बाहर काम से गये थे। इस बीच मोहल्ले के ही नईम आया और बच्चे को चीज दिलाने के बहाने ले जाकर कुकर्म किया। पिता के आने पर बालक ने उसे पूरा वाक्या बताया। उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप पत्र दाखिल होने पर अभिय...