अररिया, अक्टूबर 19 -- 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी, नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास सज़ा पाने वाला आरोपी जुबैर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बड़ी रामपुर का रहनेवाला अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल के तहत तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने 29 वर्षीय आरोपी युवक जुबैर आलम को 20 साल कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 50 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माना की राशि अदा नही करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि सज़ा पाने वाला आरोपी जुबैर आलम पिता सैना आलम जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बड़ी रामपुर का रहनेवाला है। स्प...