बस्ती, जुलाई 5 -- बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा की अदालत ने प्राणघातक हमला करने के मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार को पांच वर्ष कारावास व प्रत्येक को 10 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतानी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय व दिलीप सिंह ने अदालत में विवरण विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कलवारी थानाक्षेत्र के भगवंतपुर गांव निवासी प्रकाश यादव ने कलवारी थाने में प्रार्थना-पत्र देकर कहा था कि एक जून 2019 को करीब 12 से एक के बीच दिन का समय था। उनका भतीजा दुर्गा प्रसाद भैंस चरने गया था। गांव के ही ध्रुपराज के परिवार वालों से हमारे यहां से पुरानी जमीन की रंजिश है। नदी के किनारे मेरे भतीजे दुर्गा प्रसाद से मुल्जिमान ध्रुपराज, साधूराम, फ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.