बदायूं, सितम्बर 9 -- बदायूं। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कु. रिंकू ने 19 साल पुराने फिरौती के लिए अपहरण मामले में 12 आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्त दिया। मुकदमें में नामजद दो आरोपियों की विवेचना के दौरान मौत हो गई। डीजीसी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना बिल्सी के गांव ओया निवासी मदनपाल ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 22/23 फरवरी 2006 को गांव के ओमप्रकाश व अपने बेटे शेषवीर व जसवीर के साथ अपने निजी नलकूप पर खेतों की भराई करने गए थे। वह लोग नलकूप पर बनी झोपड़ी में बैठे बिजली आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान 14 बदमाश झोपड़ी पर आ धमके और हथियारों के बल पर ओमप्रकाश व उसके दोनों बेटों श...