संतकबीरनगर, सितम्बर 21 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। तीन मासूम पुत्रियों की निर्मतता पूर्वक हत्या करने के आरोपी बाप व उसके मित्र को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में आरोपी की पत्नी ने पति व उसके मित्र के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोपी बाप ने अपने दोस्त के सहयोग से पुत्रियों को बिड़हर घाट पुल से नदी में फेंक दिया था। कोर्ट ने आरोपी पिता सरफराज खान व उसके दोस्त नीरज मौर्य पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में प्रत्येक पर 35-35 हजार रुपए कुल 70 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । यह लोमहर्षक मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम डिहवा का है। जिला शासकीय अधिवक...