बाराबंकी, जनवरी 31 -- बाराबंकी। नगर कोतवाली क्षेत्र में करीब दो साल साढ़े छह माह पहले दर्ज हुए मुकदमे के मामले में कोर्ट ने तीन मार्फीन तस्करों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। नगर कोतवाली में तैनात रहे निरीक्षक अभिमन्यु मल्ल ने 16 जुलाई 2022 को अनिल सिंह उर्फ पोलार्ड पुत्र रामस्वरूप निवासी तिवारीगंज थाना बीबीडी लखनऊ, आरिफ पुत्र मो. हनीफ निवासी लालकुंआ भेडी मंडी हुसैनगंज लखनऊ व संजय पाल उर्फ मोनू पाल पुत्र राकेश पाल निवासी तिवारीगंज थाना बीबीडी लखनऊ व नजमुद्दीन पुत्र नजीर अहमद निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर व आकाश उपाध्याय पुत्र राजेन्द्र उपाध्याय निवासी तिवारीगंज थाना बीबीडी लखनऊ को 960 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसकी विवेचना तत्कालीन विवेचक निरीक्षक धर्मेन्द्...