शामली, जुलाई 10 -- न्यायालयों ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2005 में थाना झिंझाना पर अरविंद निवासी रामनगर थाना थाना भवन के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2015 में थाना झिंझाना पर हरविंदर और सहेन्द्रपाल निवासी ऊन के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और कुल आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2012 में कैराना कोतवाली पर अजब सिंह और सोराज निवासीगण गांव मवी के विरुद्ध रेत चोरी और खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने द...