बदायूं, सितम्बर 23 -- बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिव कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई निर्देशानुसार ऋण वसूली न्यायाधीकरण, (डीआरटी) के समक्ष लंबित वादों के निस्तारण को तीन महीने में तीन लोक व नेशनल अदालत लगेंगी। इसमें 27 सितंबर को तथा दूसरी दस अक्तूबर को तथा तीसरी 14 नवंबर को विशेष लोक अदालतों तथा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि ऋण वसूली से संबधित विवादों के हितधारकों (बैंकिग प्रतिष्ठान) से समन्वय स्थापित किया गया। जिसमें जनपद के सभी बैंकिंग प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से उनका विशेष लोक अदालतों तथा नेशनल लोक अदालतों का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। जिससे लोक अदालतों तथा नेशनल लोक अदालतों में ऋण वसूली से संबधित वादों का नि...