अंबेडकर नगर, अगस्त 28 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। नहर की पटरी पर अवैध रूप से कब्जा जमाने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा हटा दिए जाने पर मारपीट करने के मामले में चारों आरोपितों को छह-छह माह की परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डा. जया पाठक ने दिया। निर्धारित अवधि के भीतर किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य करने अथवा संलिप्त होने पर दंडादेश पाने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है। मामला दशक भर पूर्व जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है। विसम्भरपुर निवासी संदीप कुमार पुत्र जयराम को दो अक्तूबर 2011 की सुबह जमकर मारापीटा गया था। आरोप है कि गांव के राजेन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार व धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण रामशब्द, रामसूरत पुत्र त्रिलोकी, रामशब्द और त्रिलोकी ने नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जा हटा दिए जा...