पीलीभीत, दिसम्बर 2 -- पीलीभीत। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी के निर्देश पर पीलीभीत शहर में बालश्रम उन्मूलन के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मैकेनिक शॉप, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबों, किराना स्टोर, स्टील वर्क्स आदि पर कार्यवाही करते हुए तीन बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बालश्रम से अवमुक्त कराया गया। उसके बाद बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने सभी बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध एक वर्ष तक की सजा या पचास हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसके अलावा सेवायोजक से प्रति बाल श्रमिक बीस हजार रुपए की वसूली चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड के लि...