बरेली, जनवरी 17 -- मामूली विवाद पर करीब 11 वर्ष पूर्व रबड़ी टोला के सैफुल इस्लाम की पीटकर गैरइरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज तृतीय अभय श्रीवास्तव की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी मकसूद, उसके बेटे छोटा, राशिद और दानिश को सश्रम दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। कोर्ट ने जुर्माने में से एक लाख रुपये मृतक की मां को देने का भी आदेश दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमेंद्र गंगवार और राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि थाना बारादरी में रबड़ी टोला निवासी नाहिद बेगम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दिनांक 22 नवंबर 2015 की सायं चार बजे उसके घर में डेला फेकने पर उसके पड़ोसी छोटा, दानिश और राशिद से उनके बेटे सैफुल इस्लाम से कहासुनी हो गयी थी। इसकी शिकायत उसने थाने में की थी। अ...
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