गोपालगंज, नवम्बर 24 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी की कोर्ट ने 2.65 क्विंटल चरस बरामदगी के साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में तीन तस्करों को दोषी पाते हुए 10 - 10 वर्ष के कारावास और एक - एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीनों एक - एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रूपेश तिवारी तौर अवधेश उपाध्याय की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को सजा काटने के लिए स्थानीय मंडल कारा भेज दिया गया। सजा प्राप्त करने वालों में नेपाल के परसा जिले के रामपुर गांव का विक्की कुमार श्रीवास्तव, रानीघाट वीरगंज का प्रकाश कुमार कुर्मी और मधुबन गांव का वि...