रांची, फरवरी 4 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने कांके, धुर्वा और गेतलसूद डैम पर अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए रांची के उपायुक्त से विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत ने पूछा है कि इन तीनों डैमों के लिए कुल कितनी जमीन अधिग्रहित की गई थी, वर्तमान में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और इसे हटाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या इन डैमों के कैचमेंट एरिया का पूर्व में कोई सर्वे कराया गया था। रांची डीसी को इन सभी बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज वहीं, रांची नगर निगम से भी पिछली सुनवाई में दिए गए आदेशों के अनुपालन पर रि...