बागपत, फरवरी 15 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर ने तीन गैंगस्टरों पर दोषसिद्ध कर तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वर्ष 2008 में दोघट के तत्कालीन थाना प्रभारी रवि कुमार ने लूटपाट, चोरी की घटनाओं में शामिल युनूस दर्जी निवासी जौहड़ी, इसरार निवासी हर्रा, ताहिर निवासी पांचली जिला मेरठ के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमे पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ढाका ने बताया कि इस मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने युनूस दर्जी, इसरार और ताहिर पर दोषसिद्ध करते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई, साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड़ से दंडित किया। अर्थदंड़ अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कार...