पीलीभीत, जून 18 -- जिला कृषि अधिकारी नरेंद्रपाल ने सभी उवर्रक विक्रेताओं को जमीन के आकार के आधार पर उवर्रकों की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। तीन उवर्रक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। नियम का उल्लँघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में खरीफ फसलों में उर्वरक की जरूरत है। जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की व्यवस्था की गई है। डीएपी, एनपीके की प्रति एकड एक बैग और यूरिया की प्रति एकड़ एक बार में दो बैग कृषक उर्वरक बिक्री केन्द्रों से क्रय कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि जमीन के आकार के आधार पर उर्वरककी बिक्री करें। माह अप्रैल और मई में श्रेया खाद भण्डार कुरैया कलां, अक्षम फर्टिलाइजर एण्ड पेस्टीसाइडर्स शिवनगर एवं कृषि सेवा केन्द्र गौनेरीबदी द्वारा किसानों को उनकी ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.