नई दिल्ली, मई 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत में गुरुवार को पिछले वर्ष निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के बाहर टीएमसी नेताओं की ओर से प्रदर्शन मामले में सुनवाई हुई। यह मामला आरोप तय करने के बिंदु पर बहस के सूचीबद्ध था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत में आरोपी डेरेक ओ ब्रायन, साकेत गोखले और सागरिका घोष की ओर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 250 (2) के तहत आरोपमुक्त आवेदन दायर किया गया। अदालत को बताया गया कि मामले में शेष आरोपियों की ओर से भी आरोपमुक्त आवेदन एक सप्ताह के भीतर दायर किया जाएगा। अदालत ने इन आरोपमुक्त आवेदन और आरोप तय करने से संबंधित जिरह के लिए अगली सुनवाई दो जुलाई को तय की है।

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