मैनपुरी, जुलाई 7 -- अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने मारपीट के एक मामले में तीन आरोपियों को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। आठ वर्ष पहले आरोपियों ने घेरकर युवक के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। जातिसूचक गालियां दी गई। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को सजा सुना दी। आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शहर के मोहल्ला गाड़ीवान निवासी कौशल कुमार पुत्र रामगोपाल ने 31 जुलाई 2017 को तहरीर देकर शिकायत की कि मोहल्ले के ही सनी पुत्र राजू नाई, अमित पुत्र विजय बाथम तथा टिकल पुत्र सर्वेश नाई 28 जुलाई को शाम पांच बजे बाइक से घर के सामने से निकले और टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। 20 मिनट बाद तीनों उसके घर में घुस आए, उसे उसकी मां और बहन के साथ जातिसूचक गालियां दी और...