लखीसराय, नवम्बर 21 -- लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। चानन थानाक्षेत्र में वर्ष 2010 में घटी एक अपहरण व लापता कर देने की घटना में एडीजे पंचम की कोर्ट ने तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व जुर्माना लगाया है। इस मामले में तीन अलग-अलग सेशन में सजा सुनाई गई है। तीनो सजा सेसन नंबर 13419 चानन थानाक्षेत्र के 31/2010 के तहत लखीसराय सिविल कोर्ट में गुरुवार को सजा सुनाई गई है। पीड़ित कारी देवी पति गोपाल मंडल ग्राम नोनगढ़ थाना हलसी अपने नैहर पति गोपाल मंडल के साथ ग्राम इटौन, थाना चानन जिला लखीसराय अपनी बहन बबिता कुमारी की शादी में 6 जून 2010 को निमंत्रण में गई थी। सात जून को शादी होनी थी उसी दिन करीब पांच बजे संध्या में गोपाल मंडल का भाई शंभु मंडल, भागीरथ मंडल पिता छोटन मंडल एवं शोभन मंडल उर्फ सोहन मंडल पिता शिव मंडल इटौन आए और सभी ने...